(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेजने के कितनी देर बाद मिल जाता है रिफंड? ये हैं नियम
Wrong UPI Payment: अगर आपने पेमेंट गलत यूपीआई आईडी पर कर दिया है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस प्रक्रिया को फाॅलो करेंगे तो जल्द ही आपको रिफंड मिल जाएगा.
Wrong UPI Payment: पहले जब किसी को कोई सामान लेना होता था. तो लोग कैश देकर ही खरीदा करते थे. या किसी को अगर पैसे देने होते थे. तो कैश दिए जाते थे या फिर बैंक जाकर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते थे. लेकिन अब तकनीक काफी बदल चुकी है. तरीके काफी सरल हो चुके हैं. अब अगर लोगों को सामान खरीदना हो तब चुटकियों में यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं या फिर किसी को पैसे भेजने हो तो वह भी यूपीआई के जारिए सेकेंड्स में पहुंच जाते हैं.
लेकिन सेकंड्स का यह खेल कई बार आपसे गलतियां भी करवा देता है. आप जरा सा नंबर चूकते हैं और पेमेंट गलत यूपीआई आईडी पर हो जाता है. ऐसे में आपको नुकसान हो जाता है. इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है. किस तरह आप अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. क्या है इसके लिए नियम चलिए आपको बताते हैं.
गलत पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले करें यह काम
यूपीआई पेमेंट करने के बाद हमेशा चेक करना चाहिए कि आपने सही पेमेंट किया है या गलत किया है. क्योंकि अगर आपको पता होगा आपने गलत की आईडी पर पेमेंट कर दिया तो आप आसानी से उसका रिफंड पा सकेंगे. और अगर आपको पता नहीं होगा आप देर से इस बारे में ध्यान देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है. इसलिए जब आप गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर दें. तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके इस बारे में सूचना दें. या फिर जिस यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से आपने पेमेंट की है.
मसलन गूगल पे, फोनपे , पेटीएम या कोई अन्य किसी ऐप के जरिए पेमेंट की है. तो उसके हेल्प सेंटर पर कॉल करें. आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत कर सकते हैं. यहां आपको पेमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स बतानी होगी. बता दें आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर आपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को गलत यूपीआई पेमेंट के बारे में जानकारी दे दी है. तो आपको रिफंड जल्दी मिल सकता है.
एनपीसीआई में भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आपका बैंक और अपि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपके रिफंड के लिए प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं. तो आप एनपीसीआई के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं. एनपीसीआई के आधिकारिक पोर्टल https://www.npci.org.in/ पर आपको 'What we do' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यहां आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे. जिसमें से आपको यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद कंप्लेंट क्षेत्र में जाने के बाद आपको अपने गलत पेमेंट के बारे में सारी जानकारी देनी होगी. जिसमें बैंक का नाम यूपीआई आईडी फोन नंबर ईमेल आईडी यह सब दर्ज करना होगा.
तीन दिन के भीतर करें शिकायत
गलत यूपीआई पेमेंट करने के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वह होती है टाइमिंग. अगर आपने वक्त रहते सही समय पर शिकायत कर दी तो बहुत चांस है आपको रिफंड जल्दी मिल जाएगा. यानी अगर आपने कोई पेमेंट किया है और उसके तीन दिन के भीतर आप शिकायत कर देते हैं.
तो आपके रिफंड मिलने के चांस बढ़ जाते हैं. लेकिन आप तीन दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं करते तो फिर आपको रिफंड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. बता दें अगर आपने कंप्लेंट कर दी है और आपको 30 दिन के अंदर तक रिफंड नहीं मिला है. तो आप बैंकिंग लोकपाल से इस बारे में शिकायत कर सकते हैं.
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