लोग अक्सर ब्रांडेड चीजें  ब्रांडेड कंपनियों के आउटलेट स्टोर से खरीदते हैं. जहां वह उस चीज को अच्छे से जांच परख लेते हैं. क्योंकि उसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है. ऐसे में पहले ही इस बात को सुनिश्चित कर लेना सही रहता है. कि कहीं कोई चीज में खराबी तो नहीं है. क्योंकि सामान्य तौर पर ब्रांडेड कंपनियों के आउटलेट स्टोर से खरीदी गई. चीजों को लेकर रिफंड नहीं मिलता. 


लेकिन  हाल ही में  गुरुग्राम में ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने आउटलेट से जूते खरीदे. और बाद में उसे उनका रिफंड मिल गया. अगर आप भी आउटलेट से जूते खरीदने हैं तो आप भी उसका रिफंड ले सकते हैं. कैसे चलिए आपको बताते हैं. 


अगर बहुत जल्दी निकल आए डिफेक्ट


अक्सर लोगों को ब्रांडेड चीज पहनने का शौक होता है. ब्रांडेड चीजें खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो होती है वह होती है उनकी क्वालिटी. अगर आपने किसी ब्रांडेड आउटलेट स्टोर से जूता खरीद है. और प्रोडक्ट सही नहीं निकला है. लेकिन कंपनी उसका रिफंड करने से इनकार कर रही है. तो फिर आप भी कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आपके द्वारा की गई शिकायत सही हो.


अगर आपकी गलती से आपके जूते में कोई डिफेक्ट आया है तो फिर आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. लेकिन अगर आप ही साबित करते हैं कि अपने आप ही कंपनी के जूते में डिफेक्ट आया है. तो फिर आपको रिफंड जरूर मिलेगा. और साथ ही मुआवजा भी. लेकिन अगर आपने जूता काफी इस्तेमाल कर लिया है उसके बाद कोई डिफेक्ट आया है. तो फिर आप रिफंड पाने के हकदार नहीं होंगे.  


गुरूग्राम में युवक को मिला मुवाअजा


गुरूग्राम में रहने वाले एक युवक ने एक ब्रांडेड कंपनी का आउटलेट से जूते खरीदे. युवक ने उन जूतों को 15 दिन बड़े मजे से पहना. लेकिन 15 दिन बाद ही ब्रांडेड कंपनी के उन जूतों की सिलाई खुल गई. इसके बाद जब युवक ने कंपनी से इसकी शिकायत की तो कंपनी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. 


यहां तक की युवक ने अधिकारियों को इसके लिए मेल भी लिखा. वहां से भी उसे कोई जवाब नहीं आया. लेकिन इसके बाद उसे युवक ने उपभोक्ता विभाग यानी कंज्यूमर फोरम में कंपनी की शिकायत की. इसके बाद न सिर्फ उसे जूतों का रिफंड मिला. बल्कि जूते की कीमत जो कि साढे ₹4500 थी उस पर 9% ब्याज के साथ पैसे लौटाए गए. और मुआवजे के तौर पर ₹15000 भी दिए गए. 


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