Traffic Challan: जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं और उसे चलाते हैं. तो कई बार आप जाने अनजाने में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं. ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के बाद आपकी गाड़ी जिसके नाम पर होती है उसका चालान आता है. जो आपको भरना होता है. जब लोग एक गाड़ी को बहुत चला लेते हैं और आपका मन नई गाड़ी लेने का करता है.


तो ऐसे मौके पर लोग अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना पसंद करते हैं. पुरानी गाड़ी आप तभी बेच सकते हैं. जब उसपर आए हुए सभी चालान आप चुका देते हैं. कैसे आप गाड़ी पर आए चालान चेक कर सकते हैं और उन्हें भर सकते हैं. चलिए इस बारे में जानते हैं. 


कैसे चेक करें गाड़ी पर कितने चालान है? 


आपकी गाड़ी पर कितने चालान है. और किस वजह से कौन सा चालान काटा गया है. यह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा. उसके बाद आपके लॉगिन करना होगा. उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा. इसके बाद आपके सामने ई चालान की वेबसाइट खुल जाएगी. 


फिर आपको नीचे दिए गए ऑप्शन गेट चालान डीटेल्स  पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जिसमें चालान नंबर गाड़ी नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के ऑप्शन से आप चालान चेक कर सकेंगे इनमें से कोई एक डीटेल्स भरने के बाद और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद गेट डीटेल्स पर क्लिक करना होगा.  इसके बाद आपके सभी चालान की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी.  


इस तरह भर सकते हैं ऑनलाइन चालान


अगर आपकी गाड़ी पर चालान हैं तो आपको उन्हें आप ऑनलाइन भर सकते हैं.  इसके लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट www.echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको नीचे की ओर गेट चालान डिटेल्स पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने चालान नंबर, वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इन तीनों में से किसी एक की जानकारी दर्ज करनी होगी. 


इसके बाद कैप्चा भरने के बाद आपको सभी चालान की डिटेल्स दिख जाएगी. वहां आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा. वहां जाकर आप संबधित चालान को चुका सकते हैं. सभी चालान चुकाने के बाद आप गाड़ी को आसानी से बेच सकते हैं. 


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