अयोध्या: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले अयोध्या के ज़िलाधिकारी ने 30 बिंदुओं वाला आदेश जारी किया. इस आदेश में कई तरह की रोक लगाई गई है, जिसमें सार्वजनिक या निजी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर कुछ ऐसा करना जिससे भावनाएं भड़के, शस्त्र उपयोग पर प्रतिबंध, तेज़ाब या कोई और विस्फोटक की श्रेणी के आने वाली वस्तु और कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध, किसी को भी बिना अनुमति किसी तरह का विजयोत्सव निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
इसके अलावा लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के लिए कुछ भी अपमानजनक लिखने पर कार्रवाई की जाएगी और मंदिर/मस्ज़िद के नाम पर कुछ भी भड़काऊ कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
ओपी सिंह ने कहा- हम पूरी तरह से हैं तैयार
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में 17 नंवबर से पहले फैसला आ सकता है. फैसले के वक्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि शरारती तत्वों से निपटने के लिए राज्य पुलिस पूरी तरह से तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो उन लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे.
चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं वालंटियर्स और पुलिसकर्मी
ओपी सिंह ने कहा कि हमारा इंटेलीजेंस पूरी तरह सक्रिय है. हमने सभी पुलिस अधीक्षकों और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि समुदाय से जनता से संपर्क बनाए रखें. किसी भी परिस्थिति में किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं होगी. हमारे वालंटियर्स और पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं.