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ITR भरते वक्त Form 15G और Form 15H क्या होता है? जानें | Paisa Live
ITR File करना सबके लिए ज़रूर है, जिनकी income taxable नहीं है, कम है उनके लिए भी। लेकिन जो लोग अपना पैसा fixed deposit में save करते हैं उनको ITR भरने के लिए एक अलग form fill करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 5 साल से कम टेन्योर वाली एफडी से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स लगता है? जब फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज के जरिए होने वाली कमाई तय सीमा से ज्यादा होती है, तो उसमें से टीडीएस काट लिया जाता है. इससे बचने के लिए एफडी कराते समय में फॉर्म 15H और फॉर्म 15G भरना जरूरी होता है. यहां जानिए एफडी पर टीडीएस काटे जाने का नियम और Form 15G और Form 15H के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें।
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अशोक वानखेड़ेवरिष्ठ पत्रकार
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