क्या अब 16 साल की उम्र में चला सकेंगे Scooter-motorcycle, क्या हुए Motor Vehicle Act में बदलाव
एबीपी लाइव
Updated at:
05 Oct 2024 11:18 AM (IST)
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View In AppIndian Motor Vehicle Act में सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय ने महत्वपूर्ण Amendments का प्रस्ताव दिया है. जिसके तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राईब्यूनल्स को मामले के निपटारे के लिए 12 महीने की समय सीमा दी जाएगी. साथ ही Underage driving से जुड़ी समस्या के लिए मंत्रालय ने 50cc की मोटरसाइकल 16 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को ऑपरेट करने की इजाजत देने का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय ने संशोधनों में मोटरसाइकिलों के commercial इस्तेमाल के लिए Contract Carriage के तौर पर मान्यता दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा है। Indian Motor Vehicle Act की पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें।