सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कैबिनेट की सहमति और सलाह से काम करें दिल्ली में LG, हर काम में सहमति जरूरी नहीं
ABP News Bureau
Updated at:
04 Jul 2018 11:17 AM (IST)
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दिल्ली में कोई बॉस नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कैबिनेट की सहमति और सलाह से काम करें LG, हर काम में सहमति जरूरी नहीं