Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट पर SC का आदेश | Delhi News
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
06 Jun 2024 01:35 PM (IST)
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View In AppSupreme Court On Delhi Water Crisis: दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को गुरुवार (6 जून, 2024) को अहम निर्देश दिया. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार (7 जून, 2024) से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है. कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे. अदालत ने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. सोमवार (10 जून, 2024) तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें. मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी.