गुजरात: गोवंश की हत्या पर होगी 10 साल से उम्रकैद तक की सजा
ABP News Bureau
Updated at:
31 Mar 2017 03:09 PM (IST)
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बड़ी खबर गुजरात से. गुजरात में गोवंश की हत्या करने वालों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है. गुजरात विधानसभा ने आज इस बारे में एक विधेयक पारित कर दिया. विधेयक में गोवंश की हत्या के दोषी पर एक से 5 लाख तक का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है. साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध भी माना जाएगा.