In Graphics: 50 हजार से मंहगा गिफ्ट दिया तो देना होगा GST
ABP News Bureau
Updated at:
11 Jul 2017 05:00 PM (IST)
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50 हजार की कीमत से ज्यादा के गिफ्ट पर अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में ये जानकारी दी गई. इससे साफ है कि अब 50 हजार से मंहगे गिफ्ट जीएसटी के दायरे में आएंगे.