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अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना, जानें आठ बड़ी बातें
मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी. विधेयक को बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जिसके सुझावों का केंद्रीय कैबिनेट ने समर्थन किया. आज ये बिल राज्यसभा में पेश हो सकता है. नए नियमों के तहत ट्रैफिक रुल्स तोड़ने वाले लोगों पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को अब पांच गुना अधिक जुर्माना यानी 2 हजार की जगह 10 हजार रुपए देने होंगे. जानें बड़ी बातें-
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