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सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस केस को अंजाम | supreme court case | supreme court of India | Health Live
सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश वापस लिया और अनुमति दी, 14 साल की रेप पीड़िता का गर्भपात कराने के लिए दरअसल ये बच्ची 29 सप्ताह की गर्भवती थी, और इन्हें बिल्कुल आखिरी समय तक इसके बारे में पता नहीं था, कोर्ट को बताया गया कि पोस्को के तहत ये रेप केस फाइल कर दिया गया था लेकिन 2021 के, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के मुताबिक, 20 सप्ताह की गर्भवती महिलाएं, मेडिकल राय के साथ गर्भपात करा सकती है, कुछ मामलों में 24 सप्ताह तक की भी अनुमति है लेकिन इससे ज्यादा सप्ताह, गर्भावस्था को गर्भपात कराने के लिए अदालत से संपर्क करना पड़ेगा
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