Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने इन चार बड़ी शर्तों पर केजरीवाल को दी जमानत | ABP News |
Supreme Court Grant Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के (AAP) संयोजक को दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. उन्हें ईडी केस में पहले ही जमानत मिल गई थी, अब उन्हें सीबीआई केस में जमानत मिली है. इसी के साथ अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया है. हालांकि अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन दिल्ली के सीएम को हर हाल में करना होगा. आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन शर्तों पर जो केजरीवाल को जमानत देते वक्त अदालत ने रखी हैं. इन शर्तों का करना होगा पालन वह केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला पढ़ते वक्त उन्हें खास हिदायत दी कि वह इस केस को लेकर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से कोई संपर्क नहीं करेंगे आदि. अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के सामने हर सुनवाई पर मौजूद होना होगा, जबतक कि उन्हें पेशी से छूट न मिले. अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे और न ही वह किसी सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकेंगे. हालांकि, बहुत जरूरी होने पर वह फाइल पर दस्तखत कर सकेंगे.