Arvind Kejriwal को Supreme Court से नहीं मिली कोई राहत, जमानत पर HC के स्टे के खिलाफ डाली थी याचिका
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View In Appसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टाल दी है.जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन बेंच ने कहा, इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. सुनवाई के दौरान जब केजरीवाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाने के फैसले पर सवाल उठाया तो बेंच ने कड़ी टिप्पणी की. दरअसल, सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, एक बार बेल मिलने के बाद हाईकोर्ट को रोक नहीं लगनी चाहिए थी. उन्होंने कहा, हाई कोर्ट आदेश पलट देता तो केजरीवाल दोबारा जेल चले जाते. लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए बाहर आने से ही रोक दिया गया.अगर ED की याचिका खारिज होती है तो मेरे (सीएम केजरीवाल) समय की भरपाई कैसे होगी?