हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा, विधानसभा की सदस्यता गई । Azam Khan News
ABP News Bureau
Updated at:
27 Oct 2022 05:30 PM (IST)
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View In Appहेट स्पीच मामले मेंसमाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता और रामपुर (Rampur) से विधायक आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई. आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 25 हजार जुर्माने लगाया गया है. ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है. हालांकि, आजम खान को जमानत भी मिल गई है. हेट स्पीच का ये मामला साल 2019 का है.