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Bahraich में हुई हिंसा को लेकर कोर्ट के फैसले से खुश हुए लोग, रोते-रोते ननकऊ की पत्नी ने की मांग
बहराइच हिंसा के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार उन लोगों को बड़ी राहत दी जिन्हें बहराइच में कुंडसर-महसी-नानपारा-महराजगंज मार्ग पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया गया है और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दिए गए वक्त को 15 दिन बढ़ा दिया है. पीठ ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने साथ ही राज्य के अधिकारियों को जवाब पर विचार करने और जवाब पर उचित आदेश देने का निर्देश दिया है. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को तय की है. न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया.
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