Bengal Anti Rape Bill: प. बंगाल में एंटी रेप बिल पास, जानिए अपराध करने पर क्या होगी सजा ? |
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
03 Sep 2024 07:29 PM (IST)
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View In AppABP News: प. बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास...बिल में रेप और मर्डर पर मृत्युदंड का प्रावधान...दुष्कर्म के दोषी को 10 दिन में फांसी का प्रावधान...रेप के आरोपी को आजीवन कारावास का भी प्रावधान...नाबालिग से रेप पर 20 साल कैद और सजा-ए-मौत दोनों...विधानसभा में सीएम ममता का BJP पर बड़ा हमला...'राज्य सरकार और राज्य की पुलिस से बात नहीं करता केंद्र'...इसलिए मजबूर हम ये बिल लेकर आए- ममता...जहां BJP नेताओं पर आरोप वहां क्यों खामोश?-ममता. पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य बलात्कार विरोधी विधेयक पारित कर दिया है. इस विधेयक को विपक्ष ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया, क्योंकि भाजपा और सीपीआई-एम ने इसका पूरा समर्थन किया.