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Supreme Court का बड़ा आदेश- 'जेल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता..' | Breaking News
ABP News: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों की जाति पूछने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जेल में जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल में किसी कैदी की जाति को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ जातियों को अपराधी मानने वाले सभी प्रावधान असंवैधानिक ठहराए गए हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल में आवश्यक संशोधन करें। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जाति के आधार पर काम देना गलत है, और यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या यह निर्णय जेल व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाएगा?
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