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Bihar Reservation: आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका | ABP News |
Bihar Reservation: नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने झटका दिया है. ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है. पटना उच्च न्यायालय ने बिहार आरक्षण को लेकर कानून को रद्द कर दिया है. बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था. जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. बिहार में आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने गुरुवार (20 जून) को ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया . बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था. अब इस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
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