Breaking: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, फिलहाल नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर | ABP News
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
24 Jul 2024 02:54 PM (IST)
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View In Appशंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब के बीच एक मुख्य सीमा है और शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं इस मामले को लेकर बुधवार (24 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों से बात करना जरूरी है और 1 सप्ताह के अंदर ऐसे निष्पक्ष लोगों के नाम तय करें जो किसानों से बात करेंगे. तब तक दोनों राज्य अभी जो स्थिति है, बनाए रखें. । बीते बुधवार (24 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकारों के नाम मांगे| देखिए पूरी अपडेट एबीपी न्यूज पर|