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Breaking: जम्मू-कश्मीर के LG को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानिए क्या है खास | ABP News
Breaking: जम्मू-कश्मीर के LG को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानिए क्या है खास | ABP News केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार (13 जुलाई) को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित कर दिया. इससे अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं. इस संबंद में अधिसूचना को भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैंवैसे इस शक्तियों को 2019 में ही गृह मंत्रालय नोटिफाई किया था, जिसे नए सिरे से अधिसूचित किया गया है. बीजेपी नेता मनोज सिन्हा अगस्त 2020 से ही जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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