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Breaking News : 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया | Delhi | Manish Sisodia Gets Bail | ABP NEWS
आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है. जस्टिस गवई ने जमानत देते हुए कहा, 'अपील स्वीकार की जाती है. दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है. उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत दी जाती है. SC ने आगे कहा, 'निचली अदालत और हाईकोर्ट अक्सर इस बात को नहीं समझते कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बड़ी संख्या आती है. 2 लाख रुपये के जमानत बांड जमा करने होंगे. गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा. पासपोर्ट जमा कर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा.'
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