Breaking: 'Diwali पर ही क्यों दूसरे त्योहारों पर भी हो पटाखे...', दिल्ली सरकार को SC का निर्देश |
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
11 Nov 2024 03:31 PM (IST)
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View In AppABP News TV: दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को पूरे साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 25 नवंबर तक इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि केवल दीवाली के दौरान ही पटाखों पर बैन क्यों लगाया जाता है, जबकि अन्य त्योहारों पर ऐसा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं, और पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण की जरूरत महसूस की जा रही है।