Bribery Case: घूस लेकर सदन में वोट करने पर आया सुप्रीम कोर्ट का एतिहासिक फैसला | Vote For Note
एबीपी न्यूज़ वेब डेस्क
Updated at:
04 Mar 2024 01:27 PM (IST)
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View In Appवोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सोमवार को टॉप कोर्ट ने साल 1998 का फैसला पलटते हुए कहा कि सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती है. यह विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं. विषेधाधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए है. वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी काम का हिस्सा नहीं है.