Budget 2024: आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है खास ? | Bihar | ABP News | Breaking | Income Tax
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
23 Jul 2024 06:57 PM (IST)
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View In Appनए टैक्स रिजीम के तहत 0 - 3 लाख रुपये तक सलाना आय पर टैक्स नहीं लगता है. लेकिन 3 - 6 लाख रुपये के आय पर 5 फीसदी के दर से 15,000 रुपये टैक्स बन रहा था. और 6 - 9 लाख रुपये तक के इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता था. बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. अब 3 - 7 लाख रुपये तक के आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. यानि 7 लाख रुपये तक जिनकी आय है उन्हें पहले के 25000 रुपये के मुकाबले अब उनपर 20,000 रुपये टैक्स का भार बनेगा. हालांकि जिनकी आय 7 लाख रुपये है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है क्योंकि सरकार 87ए के तहत टैक्स रिबेट देती है. उसपर से सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है.