उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्णय पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार इस मुद्दे पर न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में एक्शन में सीएम योगी । UP Teacher Bharti 2024
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अशोक वानखेड़ेवरिष्ठ पत्रकार
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