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Delhi: जानिए उपराज्यपाल को सीएम से अधिक अधिकार देने वाले GNCTD संशोधन कानून में क्या है?
नए कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार का मतलब 'उपराज्यपाल' होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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