Delhi: जानिए उपराज्यपाल को सीएम से अधिक अधिकार देने वाले GNCTD संशोधन कानून में क्या है?
ABP News Bureau
Updated at:
28 Apr 2021 01:41 PM (IST)
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View In Appनए कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार का मतलब 'उपराज्यपाल' होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे.