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Delhi LG Rights: मनोनीत पार्षद मामले में दिल्ली सरकार को झटका, SC ने LG के पक्ष में सुनाया फैसला | ABP NEWS
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त) को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 'एल्डरमैन' यानी मनोनीत पार्षद को नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने साफ कर दिया कि एलजी को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद बिना सरकार की सलाह के नियुक्त कर सकते हैं. देश की शीर्ष अदालत के फैसले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. मनोनीत पार्षद की नियुक्ति पर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी के चलते एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी का चुनाव भी रुका था, क्योंकि मनोनीत पार्षद भी इसमें मतदान करते हैं. देखिए पूरी अपडेट एबीपी न्यूज पर.
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उमेश चतुर्वेदी
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