Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट सख्त, आदेश का पालन नहीं, तो लगेगा अवमानना का केस! | ABP News
एबीपी न्यूज़ वेब डेस्क
Updated at:
11 Mar 2024 02:51 PM (IST)
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View In AppSBI को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को तगड़ा झटका लगा है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसबीआई का वह आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के डिटेल की जानकारी देने की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एसबीआई को आदेश दिया कि वह कल यानि कि 12 मार्च, 2024 तक सर्वोच्च अदालत को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए.