Gyanvapi Case : जानिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है ?
ABP News Bureau
Updated at:
23 May 2022 09:47 PM (IST)
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View In Appज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर सेशंस कोर्ट से ट्रासंफर होने के बाद आज पहली बार वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई. जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में पहली बार केस ओपन हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान जज ने सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली. मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) आवेदन के बारे में भी सुना. कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया. जिला जज ए के विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी.