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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कानूनी जानकार से समझिए- किन स्थितियों में Mehul Choksi का भारत प्रत्यर्पण संभव है?
14 हजार करोड़ के बैंक घोटालेबाज़ और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में कोई राहत नहीं मिली है. तीन घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद डोमेनिका कोर्ट ने मेहुल की जमानत अर्जी खारिज कर दी. मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान चोकसी ने डोमेनिका में अवैध घुसपैठ के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी. चोकसी व्हीलचेयर पर बैठकर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा था. प्रत्यार्पण करने के मामले में आज डोमिनिका की हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी. कोर्ट मेहुल के भारत प्रत्यर्पण का फैसला सुना सकता है.
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