कोरोना संकट: उचित इलाज को लेकर सरकार से Supreme Court के सवाल
एबीपी न्यूज़
Updated at:
12 Jun 2020 02:15 PM (IST)
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कोविड 19 के मरीजों के उचित इलाज और बीमारी से मरने वालों के शव को अस्पतालों में गरिमापूर्ण तरीके से रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि शवों को हैंडल करने पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. जिसपर कोर्ट ने कहा कि हम शवों से ज़्यादा ज़िंदा लोगों के इलाज पर चिंतित हैं. कोविड टेस्ट की संख्या भी कम कर दी गई है. मुंबई में रोज़ाना 16-17 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं जबकि दिल्ली में 7 हज़ार से भी कम टेस्ट हो रहे है.
कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट से हमें मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिली है. मरीजों को शव के साथ रहना पड़ रहा है औऱ ऑक्सीजन जैसी सुविधा नहीं मिल रही है. कोर्ट ने कहा कि लोग मरीज़ को लेकर इधर-उधर भाग रहे हैं जबकि सरकारी अस्पताल में बिस्तर खाली हैं.
कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट से हमें मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिली है. मरीजों को शव के साथ रहना पड़ रहा है औऱ ऑक्सीजन जैसी सुविधा नहीं मिल रही है. कोर्ट ने कहा कि लोग मरीज़ को लेकर इधर-उधर भाग रहे हैं जबकि सरकारी अस्पताल में बिस्तर खाली हैं.