Lockdown: Supreme Court का अंतरिम आदेश-'मजदूरों से किराया न वसूला जाए'
ABP News Bureau
Updated at:
28 May 2020 05:10 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को संज्ञान लिया था और आज सुनवाई की तारीख तय की थी. आज सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं. उन्हें बार बार मीडिया में दिखाया गया. ऐसा नहीं कि सरकार कदम नहीं उठा रही है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही. लेकिन ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंच नहीं पा रही है.