विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
एबीपी न्यूज़
Updated at:
18 Feb 2021 08:36 AM (IST)
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भारत ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. ये नियम खासकर ब्रिटेन, यूरोप और खाड़ी देशों से आनेवाले यात्रियों के लिए बनाए गए हैं. नई एसओपी 22 फ़रवरी 2021 की रात बारह बजे से लागू होगी.
इसके तहत विदेश से आनेवाले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना संक्रमित नहीं होने का सेल्फ डिकलेरेशन देना होगा. आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी. कोरोना रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए. इस रिपोर्ट की सत्यता के लिए भी एक सेल्फ़ डिकलेरेशन देना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के एक से अधिक वेरिएंट कई देशों में सक्रिय हैं. इनमें यूके वेरिएंट 86 देशों में, साउथ अफ़्रीका वेरिएंट 44 और ब्राज़ील वेरिएंट 15 देशों में सक्रिय हैं.
इसके तहत विदेश से आनेवाले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना संक्रमित नहीं होने का सेल्फ डिकलेरेशन देना होगा. आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी. कोरोना रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए. इस रिपोर्ट की सत्यता के लिए भी एक सेल्फ़ डिकलेरेशन देना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के एक से अधिक वेरिएंट कई देशों में सक्रिय हैं. इनमें यूके वेरिएंट 86 देशों में, साउथ अफ़्रीका वेरिएंट 44 और ब्राज़ील वेरिएंट 15 देशों में सक्रिय हैं.