Nirbhaya Case: दोषी पवन के पास अभी भी हैं कानूनी विकल्प, क्या 3 मार्च को हो पाएगी फांसी?
ABP News Bureau
Updated at:
17 Feb 2020 04:43 PM (IST)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In App
निर्भया गैंगरेप मामले में सभी चार दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जा सकती है. आज पटियाला हाउस कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी किया है. तीसरी बार है जब निचली अदालत ने डेथ वारंट जारी किया है. हालांकि तीन तारीख को फांसी हो ही जाएगी इसपर सस्पेंस बरकरार है.
निर्भया मामले में चार दोषी (मुकेश, विनय, अक्षय और पवन) हैं. पवन गुप्ता चारों मुजरिमों में एकमात्र ऐसा मुजरिम है जिसने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. यह किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी कानूनी विकल्प होता है जिस पर चैम्बर में निर्णय लिया जाता है. पवन गुप्ता के पास दया अर्जी देने का भी विकल्प है. अदालत ने निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुनवाई की है जिनमें इस हत्याकांड के चारों मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की मांग की गई.
निर्भया मामले में चार दोषी (मुकेश, विनय, अक्षय और पवन) हैं. पवन गुप्ता चारों मुजरिमों में एकमात्र ऐसा मुजरिम है जिसने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. यह किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी कानूनी विकल्प होता है जिस पर चैम्बर में निर्णय लिया जाता है. पवन गुप्ता के पास दया अर्जी देने का भी विकल्प है. अदालत ने निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुनवाई की है जिनमें इस हत्याकांड के चारों मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की मांग की गई.