Rahul Gandhi Case: सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, अब राहुल के पास क्या विकल्प? |ABP News
ABP News Bureau
Updated at:
20 Apr 2023 01:58 PM (IST)
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View In AppRahul Gandhi Petition Dismissed: गुजरात (Gujarat) के सूरत की सेशन कोर्ट (Surat Sessions Court) ने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. राहुल गांधी ने दो साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी. कोर्ट ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक (Karnataka) के कोलार में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणी के लिए 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था, जहां उन्होंने कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं. कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें अगले दिन लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया.