SC/ST एक्ट संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने दी हंरी झंडी, बिना शुरुआती जांच के गिरफ्तारी जारी रहेगी
ABP News Bureau
Updated at:
10 Feb 2020 11:15 AM (IST)
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View In AppSC/ST एक्ट में 2018 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज संशोधन को हरी झंडी दे दी है. इसका मतलब है कि अगर SC/ST एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है.
कोर्ट ने कहा कि केस दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच ज़रूरी नहीं है. इसके साथ ही अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा. अग्रिम जमानत को लेकर कोर्ट ने एक पुराने केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है.