कोरोना मरीजों के इलाज से Supreme Court असंतुष्ट । मूक-बधिरों के लिए Special Bullation
एबीपी न्यूज़
Updated at:
12 Jun 2020 02:52 PM (IST)
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लॉकडाउन में पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि उद्योग और मजदूर दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं. फिलहाल किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई ना हो.अगर आपस में विवाद नहीं सुलझता तो श्रम विभाग की मदद लें.अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में अगली सुनवाई होगी, साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है.