प्रवासी मजदूरों पर Supreme Court का फैसला,'जो घर जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर भेजा जाए'
एबीपी न्यूज़
Updated at:
09 Jun 2020 11:09 AM (IST)
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प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जो अपने घर लौटना चाहते हैं उन्हें पंद्रह दिन के अंदर भेज दिया जाए, राज्य सरकार की तरफ से श्रमिक एक्स्प्रेस की मांग होती है तो चौबीस घंटे के अंदर ट्रेन दी जाए.