Lockdown 2: 3 May तक रहने के लिए सारी Guideline जान लीजिए, बरती जाएगी सख्ती
ABP News Bureau
Updated at:
15 Apr 2020 11:36 AM (IST)
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लॉकडाउन 2.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसके मुताबिक देश भर में हवाई, रेल और सड़क यातायात पर रोक लगा दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है. जरूरी सामानों के लिए गाड़ियों का इजाजत दी गई है. हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पेक्स और सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे. सभी तरह की धार्मिक गतिविधियाों पर भी रोक लगा गई है. सभी शैक्षिक संस्थाओं को भी तीन मई तक के लिए बंद कर दिया गया है. नई गाइडलाइन्स में ग्रामीण भारत का ध्यान रखा गया है. किसानों की फसल के लिए और मनरेगा के मजदूरों के लिए रियायतों का एलान भी किया गया है.