Electoral Bonds पर Supreme Court ने SBI और EC से क्या कहा जानिए यहां
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
11 Mar 2024 11:35 PM (IST)
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View In Appसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को SBI को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत देने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि एसबीआई से विवरण मिलने के बाद अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च तक अपलोड करे.