जानिए Supreme Court में Shivsena ने क्या दलील दी, Eknath Shinde के वकील ने क्या कहा | Panchnama
ABP News Bureau
Updated at:
29 Jun 2022 07:22 PM (IST)
अभिषेक मुन सिंघवी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए. उनके फैसले के बाद सदन सदस्यों की संख्या बदलेगी. फ्लोर टेस्ट बहुमत जानने के लिए होता है. इसमें इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि कौन वोट डालने के योग्य है, कौन नहीं