जानिए देशद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कहा ?
ABP News Bureau
Updated at:
11 May 2022 06:55 PM (IST)
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View In Appभारत के Supreme Court ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह के कानून को निष्प्रभावी बना दिया है, जब तक उस पर अंतिम फैसला नहीं हो जायेगा। इस मुद्दे पर ABP News से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि कानून में हमेशा संशोधन होते रहना चाहिए लेकिन अगर फिर से राजद्रोह का कानून बरकरार रखना है तो इस प्रकार रखना होगा कि इस आधार पर कोई भी सरकार अपने राजनीतिक दुश्मन के खिलाफ दुरुपयोग नहीं करे, साथ ही इस बात की गारंटी भी देना होगा।