ABP News: RG कर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कल ड्यूटी पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो डॉक्टर शाम 5 बजे तक अस्पताल की ड्यूटी पर लौटेंगे, उन पर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यह आदेश हड़ताल को लेकर बनी स्थिति को देखते हुए जारी किया गया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से जारी रह सकें और डॉक्टरों की वापसी को सुगम बनाया जा सके।
Kolkata Doctor Case: 'पुलिस कमिश्नर कई बार इस्तीफा देने आए' - सीएम ममता बनर्जी का बयान | ABP News
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
09 Sep 2024 03:21 PM (IST)
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