Kolkata Doctor Case: Supreme Court ने कहा कोलकाता डॉक्टर का मामला चौंकाने वाला है | Breaking | TMC | ABP NEWS
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
22 Aug 2024 05:59 PM (IST)
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View In Appसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना निपुण सक्सेना मामले में पारित उसके आदेश का उल्लंघन है।समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पीठ ने कहा, "यह अदालत निषेधाज्ञा जारी करने के लिए बाध्य है क्योंकि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शव की बरामदगी के बाद मृतक की पहचान और शव की तस्वीरें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है।