Kolkata Dr Case: कोलकाता दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी | ABP NEWS
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
17 Sep 2024 02:09 PM (IST)
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View In Appनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक पीजी डॉक्टर के साथ नौ अगस्त को कथित दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण नहीं करने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका मंगलवार को ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लोगों को अदालत में हो रही प्रक्रिया की जानकारी मिलनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पार्दीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों के बावजूद उनकी गुहार को अस्वीकार कर दिया। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि मामले में संबंधित अधिवक्ताओं को धमकाया और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया है।