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UP पोस्टर विवाद की SC में सुनवाई, सरकारी वकील Tushar Mehta ने कहा- 57 लोग दंगों में शामिल
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने वालों के पोस्टर लगेंगे या नहीं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को उपद्रवियों को पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे.
दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की थी. इन लोगों को नोटिस दिया गया. नोटिस का वक्त पूरा होने के बाद इनके होर्डिग्स लगाए गए.
दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की थी. इन लोगों को नोटिस दिया गया. नोटिस का वक्त पूरा होने के बाद इनके होर्डिग्स लगाए गए.
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