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NEET OBC Reservation: SC ने कहा- आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं; याचिकाकर्ताओं को भेजा हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु की कुछ राजनीतिक पार्टिुयों की ओर से दाखिल एक याचिका पर कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी याचिका को खारिज नहीं कर रहे हैं, इसे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेज रहे हैं.
बता दें कि NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की गई थी.
बता दें कि NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की गई थी.
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