NEET OBC Reservation: SC ने कहा- आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं; याचिकाकर्ताओं को भेजा हाईकोर्ट
एबीपी न्यूज़
Updated at:
11 Jun 2020 01:43 PM (IST)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In App
सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु की कुछ राजनीतिक पार्टिुयों की ओर से दाखिल एक याचिका पर कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी याचिका को खारिज नहीं कर रहे हैं, इसे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेज रहे हैं.
बता दें कि NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की गई थी.
बता दें कि NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की गई थी.